रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बलरामपुर वन मंडल में सामग्री क्रय में अनियमितता बरतने का मामला गूंजा. इसके बाद बलरामपुर DFO को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. DFO लक्ष्मण सिंह पर सामग्री क्रय में अनियमितता बरतने के आरोप लगे हैं. DFO के खिलाफ एक साल में कई मर्तबा शिकायतें हुईं हैं. ये पहले भी विवादों में रह चुके हैं. सरकारी ज़मीन पर निजी आवास बनाने का भी आरोप है.

दरअसल, विधायक रजनीश कुमार सिंह ने सवाल पूछा था कि  क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर वन मंडल में वित्तीय  2020-21 में कितनी राशि की सामग्री उपकरण कोटेशन के माध्यम से क्रय की गई है ? क्या इसका भुगतान परिक्षेत्रों द्वारा किया गया. नाम और राशि सहित जानकारी देवें?. 

छत्तीसगढ़ क्रय नियम में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी राशि की सामग्री कोटेशन के माध्यम से एक वन मंडल में क्रय की जा सकती है ? कोटेशन के माध्यम से क्रय करने का अधिकार किस स्तर के अधिकारी को है, एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि खर्च करने का अधिकार है ?. प्रश्नांक में क्या उक्त नियमों का पालन किया गया है यदि नहीं तो क्या कारण है ?.

इस पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब में कहा कि राशि रू.41,64,690/- की. 12,41,520/- का भुगतान परिक्षेत्रों द्वारा किया गया है. विवरण संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. एक कार्यालय में अधिकतम रू. 10,000/- तक की सामग्री एकल निविदा पद्धति से और अधिकतम रू 1,00,000/- तक की सामग्री का क्रय कम से कम तीन निविदाएं प्राप्त कर किया जा सकता है.

मंत्री ने कहा कि सामान्यत: कार्यालय प्रमुख को या उसके द्वारा नियुक्त क्रय अधिकारी को. एक वित्तीय वर्ष में आबंटित बजट के अन्तर्गत प्राप्त राशि को व्यय करने का अधिकार होता है, अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया है.

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