सहारनपुर. समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड या UCC) का मुद्दा एक बार फिर सुर्ख़ियों में है. भोपाल में 27 जून को समान नागरिक संहिता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान के बाद से बयानवाजी शुरू हो गई. इसी बीच मुसलमानों के सबसे बड़े मजहबी और सामाजिक संगठन जमीयत उलमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं इस्लामिक शिक्षण संस्था दारूल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिस मौलाना अरशद मदनी का भी बयान सामने आया है.
मदनी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को मुसलमान उसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ होगा. मौलाना मदनी की ओर से भारतीय विधि आयोग को इस संबंध में जो सुझाव भेजे गए हैं, उनको जमीयत के प्रेस सचिव फजर्लुरहमान काशमी की ओर से आज जारी किया गया है.
जारी बयान में कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 25 भारत के नागरिकों को अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता हैं. जिसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है. जमीयत हुक्मरानों से सिर्फ इतना कहना चाहती है कि कोई भी फैसला नागरिकों पर नहीं थोपा जाना चाहिए और फैसला लेने से पहले आम सहमति बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि वह सभी को मंजूर हो.
मदनी का कहना है कि UCC पर कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार को देश के सभी धर्मों के नेताओं और सामाजिक एवं आदिवासियों से सलाह और उन्हें विश्वास में लेना चाहिए. हमारा पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत पर आधारित है. इसमें कयामत के दिन तक बदलाव नहीं किया जा सकता है. ये कहकर हम कोई असंवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद-25 ने हमें इसकी आजादी दी है. UCC, मुसलमानों और यह देश की एकता और अखंडता के लिए नुकसानदायक है, इसलिए हमें यह नामंजूर है.
क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड
यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध सिविल मामलों में कानून की एकरूपता से है. देश के हर व्यक्ति के लिए सिविल मामलों में एक समान कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड की मूल भावना है. इसमें धर्म, संप्रदाय, जेंडर के आधार पर भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं होती है. इस कोड के तहत देश के सभी नागरिकों पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, पैतृक संपत्तियों में हिस्सा, गोद लेने जैसे मसलों के लिए एक ही कानून होते हैं. समान नागरिक संहिता होने पर धर्म के आधार पर कोई छूट नहीं मिलती.
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