राजुल तिवारी, सागर। मध्यप्रदेश के सागर जिले के रेप के आरोपी एमबीबीएस (MBBS) डॉक्टर को कोर्ट ने 12 साज की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर पर 55 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बताया जाता है कि आरोपी डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर पांच साल तक रेप किया था।

जानकारी के अनुसार बहन की सहेली से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर पांच साल तक रेप करने वाले एमबीबीएस डॉक्टर को न्यायालय ने 12 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 55 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। धोखेबाज डॉक्टर ने युवती को गुमराह कर चुपके से दूसरी लड़की से विवाह कर लिया था। डॉक्टर इतना शातिर था कि उसने स्टांप पेपर पर नोटरी कर पीड़िता से विवाह रचाने का वादा किया था। सजा सुनाने के बाद दोषी डॉक्टर को जेल भेज दिया गया है। अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने बताया कि पीड़िता, उसके माता—पिता के बयान, गवाह, साक्ष्यों के आधार पर प्रथम जिला न्यायाधीश तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दिनेश सिंह राणा ने डॉक्टर को दोषी पाते हुए अलग अलग धाराओं के तहत कुल 12 वर्ष की सजा का ऐलान किया।

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