Medicine Ban: फाजिल्का जिले में दवा से जुड़ी कुछ गंभीर घटनाओं को देखते हुए कुछ दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने B.N.S.S. की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 75 मिलीग्राम से अधिक प्रीगैबलिन के कैप्सूल/टैबलेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.

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कैमिस्ट को करना होगा यह पालन (Medicine Ban)

जारी आदेश के अनुसार, कैमिस्ट को दवा देते समय पर्ची पर अपनी मुहर लगानी होगी और दवा देने की तारीख दर्ज करनी होगी. यह प्रतिबंध 30 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेगा. यह आदेश स्वास्थ्य विभाग, फाजिल्का द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है.

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आम जनता इस दवा का चिकित्सीय उपयोग से अलग अन्य उद्देश्यों के लिए भी कर रही है. रिपोर्ट में, उक्त धारा के तहत कैप्सूल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी.

जारी आदेश के अनुसार:

  • थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, कैमिस्ट/मेडिकल स्टोर मालिक और अस्पतालों की फार्मेसियां बिना असली पर्चे के प्रीगैबलिन 75 एम.जी. की बिक्री नहीं कर सकेंगे.
  • दवा की खरीद और बिक्री का सही रिकॉर्ड बनाए रखना अनिवार्य होगा.
  • मूल रसीद पर आवश्यक विवरण अंकित करना भी सुनिश्चित करना होगा.

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दवा विक्रेताओं के लिए यह जानकारी जरूरी (Medicine Ban)

जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार, थोक और खुदरा विक्रेताओं, केमिस्टों और फार्मेसियों को यह सत्यापित करना होगा कि ग्राहक द्वारा प्रस्तुत पर्ची पहले किसी अन्य दवा विक्रेता द्वारा उपयोग में नहीं लाई गई है. इसके अलावा, पर्ची पर लिखी गई अवधि से अधिक दवा न दी जाए, यह भी सुनिश्चित करना होगा.

आदेश का उल्लंघन करने पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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