Mehul Choksi Return To India: भगोड़े हीरा कारोबारी और पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी ने कहा कि उन्होंने आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत नहीं छोड़ा है और न ही वह देश लौटने से इनकार कर रहे हैं. विशेष पीएमएलए कोर्ट में अर्जी के जरिए चोकसी ने कहा कि वह कई कारणों से भारत लौटने में सक्षम नहीं है.
इनमें से कुछ कारण उसके नियंत्रण से बाहर हैं और इस आधार पर उसे ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारतीय अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट निलंबित कर दिया है.
पासपोर्ट निलंबित होने के कारण भारत लौटने में असमर्थ हूं
चोकसी ने दावा किया कि फरवरी 2018 में जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए उनके खिलाफ जारी समन के जवाब में, उन्होंने ईडी को जवाब दिया था कि ‘वह भारत लौटने में असमर्थ हैं क्योंकि उनका पासपोर्ट भारतीय अधिकारियों द्वारा निलंबित कर दिया गया है. ‘
मेहुल चोकसी ने वकील विजय अग्रवाल के जरिए याचिका दायर की
आवेदन में मेहुल चोकसी ने अदालत से अनुरोध किया है कि उसे उसके पासपोर्ट के निलंबन और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके खिलाफ की जा रही जांच से संबंधित दस्तावेज तलब करने का निर्देश दिया जाए. चोकसी ने वकील विजय अग्रवाल के जरिए याचिका दायर की है.
याचिका में कहा गया है कि मेहुल चोकसी के खिलाफ मौजूदा कार्यवाही उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की याचिका से संबंधित है. ऐसे में संबंधित दस्तावेज तलब करने की जरूरत है ताकि निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके.
2017 में एंटीगुआ-बारबुडा की नागरिकता ले ली
मेहुल चोकसी जनवरी 2018 में विदेश भाग गया था. बाद में पता चला कि उसने 2017 में ही एंटीगुआ-बारबुडा की नागरिकता ले ली थी. इस घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी एजेंसियां चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही हैं.
मेहुल चोकसी ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर भारत में पेश होने से इनकार कर दिया है. कई बार उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होती है. भारत में उनकी कई संपत्तियां भी जब्त कर ली गई हैं.
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