सदफ हामिद, भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सोमवार को हुई ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की तरफ आज सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता, कौरव पैनल के अधिवक्ता ने पक्ष रखा.
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मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि तीन भर्तियों को छोड़कर सभी पर 27% आरक्षण मिलेगा. कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं रखा, सिर्फ 3 पर स्टे रखा है. उन्होंने कहा कि सरकार को बड़ी सफलता मिली है. 3 परीक्षाओं को छोड़कर 27% आरक्षण जारी रहेगा. आज कोर्ट में अधिवक्ताओं ने आवेदन देकर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच गठित करने की बात कही है.
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भूपेंद्र सिंह बताया कि मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है कि बाकी विभागों में 27% आरक्षण दिया जाएगा. 30 तारीख को सरकार फिर अपना पक्ष रखेगी. सरकार के प्रयास से प्राथमिक सफलता मिली है. ओबीसी वर्ग को 27 % आरक्षण दिलाने सरकार प्रतिबद्ध है.
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अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के स्पेशल बेंच बनाने के आवेदन देने पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने क्या आवेदन दिया है इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कोर्ट निर्णय करें, उसके बाद जो प्रक्रिया होगी फिर सरकार आगे फैसला लेगी. उन्होंने कहा कि 30 तारीख को फिर ताकत, तथ्यों के साथ पक्ष रखेंगे. हमने कहा है स्पेशल बेंच बना दी जाए, जो इस मामले पर सुनवाई करें. जिससे ओबीसी वर्ग को न्याय मिल सके.
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