शब्बीर अहमद,भोपाल। मिर्ची बाबा उर्फ वैराग्यानंद गिरि महिला से रेप के आरोप में जेल में बंद हैं. बाबा को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने पोटेंसी टेस्ट को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि चालान पेश होने के बाद टेस्ट की अनुमति नहीं है. मिर्ची बाबा के वकील ने मर्दानगी टेस्ट को लेकर याचिका लगाई थी. अब टेस्ट को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे.
इसके साथ ही जेल में मिर्ची बाबा के पास खर्चे के लिए पैसे खत्म हो गए. जिस पर वकील ने जेल कैंटीन में 500 रुपए जमा कराए है. वकील से कहा कि कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया है. नेता-शिष्य सब स्वार्थी हैं. बाबा का जेल में वजन भी कम हो गया है.
मिर्ची बाबा ने हाल ही में अपने वकील श्रीकृष्ण धौसेला के जरिए कोर्ट के सामने दो मांग रखी थी कि मिर्ची बाबा 9 अगस्त 2022 से न्यायिक हिरासत में है. वह नागा साधु है. शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ हैं. ऐसे में राजनीतिक छवि, भविष्य को बर्बाद करने के मकसद से उन पर घिनौने आरोप लगाए गए हैं.
इसलिए डॉक्टरों की पांच सदस्यीय टीम द्वारा बाबा का पोटेंसी टेस्ट कराया जाए. अभियोजन पक्ष ने मौखिक रूप से इसका विरोध किया. इस पर कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चालान पेश किया जा चुका है. आगे कोई कार्रवाई बाकी नहीं है. इस कारण कोर्ट ने मेडिकल जांच की अर्जी खारिज कर दी.
बता दें कि वैराग्यानंद गिरि उर्फ मिर्ची बाबा पर रायसेन की रहने वाली 28 साल की महिला ने भोपाल के महिला थाने में रेप का केस दर्ज कराया है. बाबा को ग्वालियर के होटल से 8 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. तब से बाबा केन्द्रीय जेल भोपाल में बंद है. महिला का आरोप था कि उसकी शादी को चार साल हो चुके हैं. बच्चे नहीं हैं, इसलिए मिर्ची बाबा के संपर्क में आई थी. बाबा ने इलाज के नाम पर महिला को नशे की गोलियां खिलाकर रेप किया.
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