कुमार इंदर, जबलपुर। बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल (MLA Jalam Singh Patel) और उनके बेटे को पत्रकार की हत्या की कोशिश के आरोप में बरी करने के फैसले को लेकर हाईकोर्ट (High Court) में चुनौती दी गई है। पत्रकार गोविंद केटले ने फास्ट ट्रेक कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है।
दरअसल, पत्रकार गोविंद केटले पर 2014 में जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में एसआईटी की टीम गठित की गई। जांच के बाद विधायक जालम सिंह पटेल और उनके बेटे पर केस दर्ज कर उनके खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। 29 अप्रैल 2022 को फास्ट ट्रेक कोर्ट ने सुनवाई के बाद विधायक और उसके बेटे को बरी कर दिया था। इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
अपील में कहा गया है कि फास्ट ट्रेक कोर्ट ने विटनेस को दरकिनार कर एमएलए और उसके बेटे को बरी कर दिया। गवाहों के बयानों को महत्व नहीं दिया, जबकि पीड़ित की तरफ से 30 गवाह पेश किए गए। याचिकाकर्ता ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को रद्द कर विधायक और उनके बेटे को दंडित करने की मांग की है।
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