Heart And Diabetes Medicines Became Cheaper: मोदी सरकार (Modi Government) ने आम लोगों को राहत देते हुए 37 जरूरी दवाइयों की कीमतें घटा दी है। सरकार ने हार्ट, डायबिटीज समेत बुखार, इंफेक्शन और सूजन जैसी बीमारियों की जरूरी दवाएं सस्ती की है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 37 जरूरी दवाओं की कीमतें 10 से 15 फीसदी तक कम की है।

शनिवार को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने ड्रग्स प्राइज कंट्रोल ऑर्डर (DPCO), 2013 के तहत इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह नई कीमतें 35 अलग-अलग फॉर्मूलों पर लागू होंगी, जिन्हें बड़ी दवा कंपनियां बनाती और बेचती हैं।

सरकार ने जिन दवाओं के रेट कम किए हैं, वो ज्यादातर उन बीमारियों में दी जाती हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं—जैसे इन्फेक्शन, दिल की बीमारी, सूजन, डायबिटीज और विटामिन की कमी। कुल 35 दवाओं या दवा के फॉर्मूलों पर ये नई कीमतें लागू होंगी। इनमें Paracetamol, Atorvastatin, Amoxycillin, Metformin जैसी आम और असरदार दवाएं शामिल हैं. कुछ नई कॉम्बिनेशन वाली दवाएं भी इस लिस्ट में हैं।

NPPA ने इन दवाओं को कीमतें घटाईं

दर्द और बुखार: एकलोफेन्स , पेरासिटामोल और ट्रिप्सिन चाइमोट्रिप्सिन के एक कॉम्बिनेशन टैबलेट की कीमत अब डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज के लिए ₹13 और कैडिला फार्मास्युटिकल्स के लिए ₹15.01 होगी।

हृदय रोग: एटोरवास्टेटिन 40 mg और क्लोपिडोग्रेल 75 mg के कॉम्बिनेशन वाली दवा अब ₹25.61 प्रति टैबलेट पर मिलेगी।

शुगर: एम्पाग्लिफ्लोजिन, सिटाग्लिप्टिन, और मेटफॉर्मिन जैसे कॉम्बिनेशन की कीमत ₹16.50 प्रति टैबलेट तय की गई है, जो टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत जरूरी है।

विटामिन: विटामिन डी (Cholecalciferol) की बूंदों और डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन की कीमत ₹31.77 प्रति मिलीलीटर तय की गई हैं। इसके अलावा, कोलेस्ट्रॉल और एलर्जी-अस्थमा की कुछ दवाओं के दाम भी सीमित किए गए हैं।

रिटेलर्स को अब सख्ती से मानने होंगे नए नियम

NPPA ने साफ कहा है कि जिन दवाओं की नई कीमत तय हुई है, वो GST के बिना हैं। अगर किसी दवा पर टैक्स लगेगा, तो उसे अलग से जोड़ा जाएगा। सभी दवा कंपनियों को अपनी नई कीमतें IPDMS पोर्टल पर Form-V के ज़रिए अपलोड करनी होंगी और इसकी कॉपी NPPA और राज्य के दवा विभाग को भी भेजनी होगी। दुकानदारों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अब अपनी दुकान पर नई कीमतों की लिस्ट साफ-साफ लगानी होगी, ताकि मरीजों और ग्राहकों को कोई कन्फ्यूजन न हो. ये नियम DPCO 2013 की धारा 24 के तहत जरूरी है।

मई में बढ़ाई थीं कीमतें

इससे पहले सरकार ने मई 2024 में 8 शेड्यूल दवाओं की मैक्सिमम प्राइस को बढ़ाने का फैसला किया था। इन दवाओं का इस्तेमाल अस्थमा, TB, ग्लूकोमा के साथ कई अन्य बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है।आठ दवाओं के ग्यारह शेड्यूल्ड फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमतों में उनकी मौजूदा मैक्सिमम प्राइसेस से 50% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई थी।

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