रायगढ़। रायगढ़ नगर निगम सीमा क्षेत्र के साथ जिले के सभी नगरीय निकायों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. इसी प्रकार रेस्टोरेंट-होटल-ढाबा सुबह 8 से रात्रि 10 बजे तक संचालित हो सकेंगे, साथ ही इनडोर डायनिंग, टेक-अवे और होम डिलीवरी की सुविधा भी रात्रि 10 बजे तक ही रहेगी. पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स इस नियंत्रण से मुक्त रहेंगे.
कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के लिए जिले के समस्त नगरीय निकायों के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिये जारी समयावधि आदेश में आंशिक संशोधन किया है. आदेश में सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लेक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समय-सीमा को प्रदर्शित करना होगा.
इसके अलावा सभी व्यापारियों को अपने संस्थान में विक्रय के लिए मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिये आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय करें, तत्पश्चात अन्य वस्तुओं का विक्रय करें. इसके अलावा प्रत्येक दुकान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग के लिए सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा.
अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेंगे एवं उस क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा. यदि किसी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान-संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिये सील कर दिया जाएगा.
सूरजपुर में 2 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
कोरोना के दूसरे लहर की भयावहता को देखते हुए सूरजपुर में दुकानों-रेस्टोरेंट, ठेले-गुमठियों को खोलने के आदेश में संशोधन करते हुए सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. वहीं होटलों में डायनिंग, टेक-अवे और होम डिलवरी के लिए सुबह 9 से रात 9 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है.