अमृतांशी जोशी,भोपाल। मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल भी आईटीआई के दायरे में है. शासन से अनुदान लेने वाले निजी स्कूल पूरी तरह RTI के अधीन है. इन स्कूलों में चल रही अनियमितता को रोकने की अहम पहल की गई है. इसके साथ ही निजी स्कूल की जानकारी को गलत ढंग से रोकने पर शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है. मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने 20 हजार का जुर्माना लगाया है. प्राइवेट स्कूलों पर आरटीआई अधिनियम पूरी तरह से लागू है.

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि निजी स्कूलों से भी शिक्षा विभाग जानकारी ले सकता है. सूचना आयुक्त ने साफ़ किया है कि अगर मान्यता की जानकारी किसी कारण से विभाग में उपलब्ध नहीं है, तो शिक्षा विभाग के पास रेगुलेटरी अथॉरिटी होने के नाते पर्याप्त अधिकार हैं.

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जिसके तहत जो जानकारी शासन के पास प्राइवेट स्कूलों की नियमों के अनुरूप प्राप्त होनी चाहिए. अगर वह जानकारी कोई भी प्राइवेट स्कूल देने से मना करें, तो विभाग स्कूल के RTE Act 2009 और RTE rules 2011 के तहत प्राइवेट स्कूलों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर जानकारी ले सकते है.

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