कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में ओबीसी 27% आरक्षण की अधिसूचना मामले में ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में कैविएट दायर की है. एसोसिएशन ने यह कैविएट सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के समर्थन में दायर की है. लिहाजा अब कैविएट दायर किए जाने पर ओबीसी आरक्षण के विरोध में याचिका दाखिल होने पर एकतरफा कार्यवाही नहीं होगी.

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दरअसल, सरकार ने 2 सितंबर को मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू करने का सरकार ने आदेश जारी किया था. जारी आदेश के मुताबिक नई नियुक्तियों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में के मुताबिक 8 मार्च 2019 से 27% आरक्षण लागू होगा.

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क्या होती है कैविएट

कैविएट का मतलब है ऐसी याचिका जिसमें याचिकाकर्ता का पक्ष सुने बिना अदालत अपना फैसला नहीं दे सकती है. यह कैविएट उच्चतम और उच्च न्यायालय में दाखिल की जाती हैं. कैविएट उस परिस्थिति में दाखिल किया जाता है जब याचिकाकर्ता को ऐसा पूर्वानुमान हो कि दूसरा पक्ष उसकी याचिका को चुनौती दे सकता या फिर उसे अदालत से खारिज करवा सकता है.

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