मनीष मारू, आगर मालवा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में युवक का गुप्तांग काटना आरोपियों को महंगा पड़ गया। सुसनेर थाना क्षेत्र के ग्राम बोरखेडी लढा में 19 मार्च 2023 को एक युवक का प्राइवेट पार्ट काटकर उसे गंभीर घायल कर दिया गया था। मामले में सुसनेर अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार वर्मा ने सुनवाई के बाद आज शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को 5-5 साल कारावास और चार हजार जुर्माने से दंडित किया है।

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एजीपी मुकेश जैन चोधरी ने बताया कि 20 मार्च 2023 को इस मामले में फरियादी ने थाना सुसनेर पर प्रकरण दर्ज करवाया था। जिसमे बताया गया था कि 19 मार्च की रात को करीब 11 बजे जब वह अपने कचनारिया खाल वाले खेत पर जा रहा था तभी रास्ते में उसके गांव के मेहरबान पिता रामलाल सेन और कालू पिता मदन सेन ने झुमाझटकी कि और कालू ने उसे पीछे से कसकर पकड लिया। 

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फरियादी के मुताबिक मेहरबान ने चाकू से उसका गुप्तांग काटकर अलग कर दिया। इसके बाद धमकी देते हुए कहा कि आइंदा उसकी पत्नी से बात कि तो वह उसे जान से खत्म कर देगा। वहीं इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुसनेर अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार वर्मा ने दोनों आरोपियों को 5-5 साल कारावास के साथ चार हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।   

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