अजय शर्मा, भोपाल। मध्यप्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल ई-टेंडर घोटाले के सभी आरोपी दोषमुक्त हो गए हैं। अभियोजन पक्ष कोर्ट में घोटाला साबित नहीं कर पाया। इसलिए भोपाल स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय में 35 गवाहों के कथन हुए थे।
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साल 2018-19 में सामने आया था ई-टेंडरिंग घोटाला
दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने अलग-अलग विभागों के ठेकों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ई-टेंडरिंग की व्यवस्था लागू की थी। लेकिन साल 2018-19 में उस समय ई-टेंडर घोटाला सामने आया था। जब जल निगम की तीन निविदाओं को खोला गया। इस दौरान सीएम ने ईओडब्लू को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी।
आज इस मामले में भोपाल स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष घोटाला साबित करने में विफल रहा। न्यायालय में 35 गवाहों के कथन हुए थे। अब ईओडब्ल्यू की जांच सवालों के घेरे में आ गई है।
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