अजय शर्मा, भोपाल। मध्यप्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल ई-टेंडर घोटाले के सभी आरोपी दोषमुक्त हो गए हैं। अभियोजन पक्ष कोर्ट में घोटाला साबित नहीं कर पाया। इसलिए भोपाल स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय में 35 गवाहों के कथन हुए थे।

बेटी के जन्म पर अनोखे ढंग से मनाई खुशी: पिता ने लोगों को फ्री में खिलाए गोलगप्पे

साल 2018-19 में सामने आया था ई-टेंडरिंग घोटाला

दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने अलग-अलग विभागों के ठेकों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ई-टेंडरिंग की व्यवस्था लागू की थी। लेकिन साल 2018-19 में उस समय ई-टेंडर घोटाला सामने आया था। जब जल निगम की तीन निविदाओं को खोला गया। इस दौरान सीएम ने ईओडब्लू को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी।

खाकी पर लगा रिश्वत का दाग: डीएसपी ऑफिस में पदस्थ ASI 30 हजार घूस लेते पकड़ाया, लोकायुक्त ने की कार्रवाई

आज इस मामले में भोपाल स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष घोटाला साबित करने में विफल रहा। न्यायालय में 35 गवाहों के कथन हुए थे। अब ईओडब्ल्यू की जांच सवालों के घेरे में आ गई है।

MP में बन सकती है ब्लैक आउट की स्थिति: बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, राजधानी में कल होगा बड़ा प्रदर्शन

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus