न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से बीते दिनों नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी साहू बैगा को 20 साल की सजा और 24 हजार रुपए का जुर्माना से दंडित किया है।

वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नरेंद्रदास महरा ने बताया कि 1 अगस्त 2021 को पीड़िता ने राजेंद्रग्राम थाने में साहू बैगा निवासी ग्राम ढढढूटोला के खिलाफ दुष्कर्म और जाने से मारने की देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया कि वह 17 जुलाई 2021 को पड़ोसी की नानी के साथ बोदा बाजार गई थी, इसके बाद वह बोदा में अपनी बड़ी मम्मी के घर पर रुक गई थी।

18 जुलाई 2021 को साहू बैगा आया और उसे घर चलने के लिए कहा, लेकिन वह घर नहीं ले जाकर नाबालिग को अपनी दीदी के घर कालाडीह ले गया और बंधक बनाकर चार दिनों तक दुष्कर्म करता रहा। विरोध करने पर उसने नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी थी। 23 जुलाई 2021 को वह पीड़िता को घर पर छोड़कर चला गया। जिसके बाद पीड़िता ने माता-पिता को आप-बीती सुनाई।

इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे धर दबोचा और मामले को जांच में लिया। आरोपी का प्रमाणीकरण कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पवन शंखवार की न्यायालय ने आरोपी को धारा 363, 366, 376(2)आई, 376(2)जे, 376(2)के, 376(2)एन, 376(3), 506, 343, 368 और 3/4, 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 साल की सजा और 24 हजार रुपए का जुर्माना से दंडित किया है।

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