न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने पीड़िता को 4 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।

दरअसल, 8 दिसंबर को पीड़िता स्कूल से घर आई थी। इसके बाद आरोपी दिनेश केवट उसे अपना पैर दबाने के बहाने छत पर ले गया। जहां उसने वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती सुनाई। पीड़िता के परिजनों ने बिजुरी थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

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आज बुधवार को इस मामले में न्यायालय प्रथम अपर पत्र न्यायाधीश कोतमा जयसिंह सरौते ने धारा 76, 376(ए)(बी) और 5/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी दिनेश पिता शोभई केवट को 20 साल का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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