न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर में पेपर देने आई छात्रा से रेप और उसके भाई से लूट के आरोपी सतीश कोल को अपर एवं सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 8 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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घटना 10 जून 2019 की है। पीड़िता अपने मौसेरे भाई के साथ अनूपपुर में इतिहास विषय की पूरक परीक्षा देने आई थी। दो बजे से पांच बजे तक परीक्षा देने के बाद दोनों भाई-बहन शहर के अग्रवाल भोजनालय में भोजन किए। फिर वापस जाने के लिए बस के लिए दोनों अमरकंटक तिराहा पहुंच गए। रात्रि करीब साढ़े दस बजे पीड़िता अपने मौसेरे भाई के साथ बस का इन्तजार कर रही थी। उसी समय सफेद स्कूटी में सतीश आया और उन्हे बस स्टैंड छोड़ने की बात कहकर अपने साथ सूनसान जगह पर ले गया। जहां आरोपी ने युवती और उसके भाई के साथ मारपीट करते हुए रुपए छीन लिए और धमकी देकर युवती के भाई को उन्हीं के एटीएम कार्ड से बीस हजार रुपए निकालकर लाने को कहा।

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इधर, जब युवती का भाई पैसा लेने के लिए चला गया तो आरोपी सतीश ने युवती को अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार किया। किसी कदर पीड़िता और उसके भाई ने आरोपी के चंगुल से छूटकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्जकर विवेचेना की और कोर्ट में चालान पेश किया। आज इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी सतीश पिता सेमलू कोल निवासी करोजियाटोला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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