न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के अनूपपुर (Anuppur) जिले में नाबालिग से छेड़छाड़ (tinkering) के दो मामले में आरोपियों को सजा हुई है। मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी 24 वर्षीय महेन्द्र प्रसाद रौतेल पुत्र देवलाल रौतेल निवासी ग्राम भमहा को दोषी पाते हुए आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास और 4500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। वहीं आरोपी 26 वर्षीय मुरली यादव पुत्र कन्हैया यादव निवासी ग्राम धरमदास को दोषी पाते हुए 5 साल सश्रम कारावास और 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई हैं।
पहला मामला
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने सोमवार को थाना चचाई के प्रकरण के बारे में बताया कि 18 नवंबर 2019 को आरोपित ने पीड़िता को बुरी नियत से पकड़ा था। पीड़िता से मिलने को बोलते हुए उसका मोबाइल छुड़ा लिया और जान से मारने की धमकी दी। जिसके संबंध में पीड़िता ने थाने में मौखिक शिकायत की, जिस पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करते हुए पीड़िता को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजकर मामले को विवेचना में लिया। जहां न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
दूसरा मामला
दूसरे प्रकरण में थाना राजेंद्रगाम के फैसले की जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 30 मार्च 2019 को पीड़िता पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान आरोपी दरवाजा खुलवाकर अंदर आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता के चिल्लाने पर गांव के दो लोग आए। तब आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गया। घटना के संबंध में पीड़िता ने अपने परिजन को जानकारी देते हुए थाने में लिखित शिकायत प्रस्तुत की। जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया। जहां न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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