न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के अनूपपुर (Anuppur) जिले में पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 31 जनवरी 2020 को पत्नी ने ससुराल जाने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। आज द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आरपी सेवेतिया ने 35 वर्षीय छोटेलाल बैगा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 5 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि लखनपुर निवासी बहोरी लाल की छोटी पुत्री दुवसिया बाई (मृतिका) का पति/आरोपी छोटेलाल बैगा से विवाद होने के कारण मायके आ गई थी। 29 जनवरी 2020 को आरोपी उसे लेने के लिए आया था, लेकिन दुवसिया बाई ने जाने से मना कर दिया। 31 जनवरी 2020 को जब दुवसिया बाई खाना बना रही थी, इस दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया और आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। आवाज सुनकर मां और बच्चे मौके पर आए, जिसे देखकर आरोपी मौके से भाग गया।
जिसके बाद बहोरीलाल ने थाने में घटना की मौखिक शिकायत दर्ज कराई। जैतहरी पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाया। घटनास्थल का निरीक्षण कर गवाह के कथन लेखबद्ध करते हुए सबूत जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां आज मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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