न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पति को बेहोश कर गला घोंटकर हत्या करने वाली आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 3000 रुपये की अर्थदंड लगाया गया है। आरोपी महिला अपने पति के शव को रसोई की जमीन में गाड़कर उसके ऊपर खाना बनाती थी।
दअरसल, 11 नवंबर 2019 को फरियादी संतराम बनावल ने 22 अक्टूबर 2019 को अमरकंटक थाने में उनके छोटा भाई मोहित बनावल की गुमशुदगी की शिकायत की दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि मोहित को 20 नवंबर 2019 को गांव और आसपास क्षेत्र में देखा गया था।
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पुलिस ने उसकी पत्नी प्रतिमा बनावल से पूछताछ की तो वह गोलमाल जवाब देने लगी और घर में किसी को घुसने नहीं दे रही थी। सभी लोगों ने जबरदस्ती घर में घुसकर देखा तो एक किनारे लिपाई हुई थी। वहीं पास में मिट्टी का चूल्हा था। मिट्टी में राड डालकर देखा गया तो मिट्टी गीली थी और बदबू आ रहा थी।
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खुदाई करने पर लापता मोहन का शव बरामद हुआ था। जिसके बाद उसके पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया था। पूछताछ में उसने बताया था कि वह उसके पति को खाने में बेहोशी की मिलाकर खिलाया था। बेहोश होने पर तार से हाथ-पैर को बांधकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी।
इस मामले में आरोपी महिला आज अपर सत्र न्यायालय में पेश किया गया था। जहां न्यायाधीश ने धारा 302, 201, 34 के तहत प्रतिमा बनावल निवासी ग्राम करौंदाटोला को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाया। इस केस के पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी नरेंद्रदास महरा ने की।
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