न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से बीते दिनों शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस मामले में गुरुवार को आरोपी नीलेश प्रजापति को न्यायालय ने 20 साल की सजा और 500 रुपए का जुर्माना से दंडित किया है। वहीं पीड़िता को 4 लाख रुपए दिलाए जाने की आदेश दिया है।
जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि पीड़ित अपने ननिहाल आती-जाती थी। जहां पर नीलेश प्रजापति अपने मामा के यहां रहता था। इसी दौरान नीलेश से उसकी जान-पहचान हुई। कुछ दिनों की ही उनकी जान-पहचान शादी तक पहुंच गई। नीलेश शादी करने का विश्वास दिलाकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता अपने गृह ग्राम में थी, नीलेश उसके माता-पिता की अनुपस्थिति पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था।
जब इसकी जानकारी पीड़िता के परिजनों को लगी तो उन्होंने नीलेश से शादी करने के लिए कहा, लेकिन नीलेश ने शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज मामले को विवेचना में लिया और आरोपी को गिरफ्तार किया। आज आरोपी का प्रमाणीकरण कोर्ट में पेश किया गया।
विशेष न्यायाधीश आरपी सेवेतिया की न्यायालय ने धारा 376(2) एन, भादवि के आरोपी नीलेश प्रजापति उर्फ सूरज पुत्र स्व.संतोष प्रजापति दोषी पाते हुए बीस साल सश्रम कारावास और पांच रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। इस केस की पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने की।
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