न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में युवती से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 10 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

दरअसल, 10 दिसंबर 2017 को ग्राम बहपुर निवासी पीड़िता कपड़े लेने जा रही थी। इस दौरान आरोपी दिलेश महरा ने बहुपुरी बांधा के पास पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान वहां से गुजर रही पीड़िता की एक परिचित महिला आवाज सुनकर मौके पर पहुंची, जिसे देख आरोपी भाग निकला।

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पीड़िता ने घर पहुंचकर उसने परिजनों को पूरी बात बताई और अमरकंटक थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज गुरूवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। जहां अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी दिलेश को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया है।

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