सुशील खरे, रतलाम। मध्यप्रदेश के रतलाम जिले (Ratlam) के आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला की जमानत याचिका (Bail Plea) खारिज हो गई है। गोदाम का शटर उठवा कर किसानों को खाद दिलाने के मामले में फरार चल रहे थे। जबलपुर हाईकोर्ट (Highcourt) में अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई, जहां (Special court) स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश संजय द्विवेदी ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
दरअसल, आलोट (Alote) में सोसायटी से किसानों को समय पर यूरिया खाद नहीं मिल रहा था। सूचना पर आलोट विधायक मनोज चावला (MLA Manoj Chawla) मौके पर पहुंचे और उन्होंने गोदाम का शटर उठाकर किसानों को यूरिया खाद ले जाने कह दिया। जिसके बाद किसानों ने पूरी खाद लूट ली। इस मामले में कलेक्टर (Collector) ने सख्त कार्रवाई करते हुए विधायक मनोज चावला और अन्य कांग्रेस नेताओं (Congress Leaders) पर लूट और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया था।
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वहीं इस मामले में पूर्व जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जादौन (Yogendra Singh Jadon) को इंदौर (Indore) से गिरफ्तार किया गया था। जबकि कांग्रेस विधायक मनोज चावला करीब दो महीने से फरार चल रहे हैं। विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पहले इंदौर के जिला कोर्ट (District Court) ने खारिज की थी।
इसके बाद विधायक मनोज चावला ने जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में जमानत की अग्रिम याचिका लगाई थी। जहां न्यायाधीश संजय द्विवेदी ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जिससे मनोज चावला कि मुश्किलें और बढ़ गई है।
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