नीरज काकोटिया, बालाघाट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बालाघाट (Balaghat) में नाबालिग लड़की से दुराचार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 2019 का है। यह फैसला बालाघाट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने सुनाया है।

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नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था आरोपी

दरअसल, बालाघाट के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत साल 2019 में दर्ज एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अलकेश लिल्हारे निवासी बोदा को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। आरोपी अलकेश ने शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग को भगाकर उसके साथ दुराचार किया था।

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2019 का मामला

विशेष लोक अभियोजक अधिकारी आरती कपले ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अलकेश लिल्हारे ने साल 2019 में एक नाबालिक पीड़िता को अपने साथ भगाकर ले जाया गया और मौसी के घर रखा था। जहां उसके साथ अनैतिक कृत्य किया। इधर, बेटी के अचानक गायब होने पर परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार किया था। आज इस मामले में न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में सुनवाई हुई। जहां पर आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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