नीरज काकोटिया, बालाघाट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बालाघाट जिले (Balaghat District) में एक किसान की हत्या करने वाले चार आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुना दी है। अदालत ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार-चार हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। आरोपियों ने दो साल पहले वारदात को अंजाम दिया था।
बेटी के सामने पत्नी की लाठी से पीट-पीटकर हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हुआ पति
मामले में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने बताया कि घटना 10 फरवरी 2021 की है। बगदरा गांव के निवासी रामगोपाल अपने पिता बसंत के साथ खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे, तभी गणेश, उसकी पत्नी कलाबाई, भाई रमेश और बेटा वहां पहुंचे। रामगोपाल और उसके पिता को कहने लगे कि तुम हमारे खेत में क्यों ट्रैक्टर से जुताई करवा रहे हो। यह कहते हुए आरोपियों ने लाठी और कुल्हाड़ी से रामगोपाल के पिता बसंत पर हमला कर दिया। जिससे बसंत गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
आज बालाघाट जिला न्यायालय के प्रधान सत्र न्यायाधीश दिनेशचंद्र थपलियाल की न्यायायल ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी गणेश पिता भरतलाल नगपुरे, पत्नि कलाबाई, भाई रमेश नगपुरे और गणेश के पुत्र पेढ़ारी उर्फ रवि नगपुरे को दोषी पाते हुए सभी को आईपीसी की धारा 147, 148,149, 302 भादवि में आजीवन कारावास और चार-चार हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
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