शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition) गोविंद सिंह को समन भेजने मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को नोटिस जारी किया है। गोविंद सिंह को बिना कारण बताए नोटिस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी (ED) की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किया है।

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बता दें कि करीब दो महीने पहले इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने डॉक्टर गोविंद सिंह को दिल्ली में बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था। ईडी के नोटिस के बाद नेता प्रतिपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। बयान दर्ज कराने पर ईडी ने तलब किया था। ईडी के नोटिस के बाद नेता प्रतिपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा है। नोटिस मामले में अगली सुनवाई मई में होगी।

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