राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव (MP Vidhan Sabha Election 2023) होने हैं। चुनाव से पहले कई सर्वे (mp election 2023 survey) सामने आना शुरू हो गए है। इस बीच न्यूज चैनल के मोनो का दुरुपयोग कर असत्य वीडियो (Video) प्रसारित करने का मामला भी सामने आया है। यह वीडियो इंस्टाग्राम आईडी ‘टीम विद कमलनाथ’ (Team_withkamalnath) से शेयर किया गया। जिस पर बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कराई है।
दरअसल, ‘टीम विद कमलनाथ’ नाम की इंस्टाग्राम आईडी पर एक वीडियो अपलोड किया गया। जिसमें कमलनाथ को मध्य प्रदेश की जनता का साथ मिलना तय बताया गया। मध्य प्रदेश की 74 प्रतिशत जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है। कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार प्रदेश में देखना चाहती है। इस पर भोपाल जिला मीडिया प्रभारी राजेंद्र गुप्ता ने क्राइम ब्रांच में FIR दर्ज कराई है।
राजेंद्र गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि इंस्टाग्राम आईडी Team_withkamalnath से एक न्यूज चैनल के मोनो का दुरुपयोग कर षड्यंत्र पूर्व मध्य प्रदेश शासन और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल करने के संबंध में एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें असत्य आधारों पर वीडियो में दिखाया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में सर्वे के अनुसार चुनाव पूर्व मप्र में कमलनाथ को बहुमत लगभग 130-135 सीटें कांग्रोस को मिलने का अनुमान और मप्र में बड़ परिवर्तन होना बताया जा रहा है।
क्राइम ब्रांच पुलिस ने बताया कि भोपाल जिला मीडिया प्रभारी राजेंद्र गुप्ता के द्वारा कांग्रेस पार्टी के पूर्व सीएम कमलनाथ जी के नाम से बनी इंस्टाग्राम आईडी Team_withkamalnath से न्यूज चैनल के मोनो का दुरुपयोग कर दुष्प्रचार और असत्य वीडियो प्रसारित करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के संबंध में दिया है। प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र में संबंधित मीडिया की ईमेल आईडी से वीडियो की जानकारी मेल पर प्राप्त हुई जिनके द्वारा बताया गया यह फेक वीडियो है। इसका हमारे चैनल से कोई लेना देना नहीं है, कृपया उचित कार्रवाई करे।
शिकायत अवकोकन से पाया गया कि आरोपी द्वारा मिथ्या इलेक्ट्रानिक अभिलेख को किसी व्यक्ति द्वारा लाभ कारित करने के आशय से रचा गया है कि संबंधित व्यक्ति की ख्याति को नुससान कारित हो, और राजनैतिक समुदायों के मध्य शत्रुता, घृणा और वैमनस्ता की भावना से प्रवर्तित करने के उद्देश्य से ऐसा कृत्य कारित किया गया है। शिकायत पर प्रथम दृष्टा आरोपी इंस्टाग्राम आईडी ‘टीम विद कमलनाथ’ के वास्तविक उपयोगर्ता के विरुद्ध धारा 469, 471, 417, 505 (2) भादवि के अंतर्गत दंडनीय पाये जाने से वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर शिकायत पर से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।
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