शब्बीर अहमद, भोपाल। एटीएस ने रिमांड अवधि खत्म होने पर कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिज्ब-उत-तहरीर (HUT) के 10 सदस्यों को भोपाल के NIA कोर्ट में पेश किया। रिमांड नहीं मांगने पर जज रघुवीर प्रसाद ने सभी संदिग्धों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 19 मई को कोर्ट ने 10 सदस्यों को 24 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा था और इनके 6 साथियों को जेल भेज दिया था।
कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया गया पेश
एटीएस सभी संदिग्धों को मिनी बस से कोर्ट लेकर पहुंची। इस दौरान कोर्ट में कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया। पुलिस और इंटेलीजेंस एजेंसियों के मेंबर भी मौजूद रहे। मीडिया को दूर ही रोक दिया गया। आरोपियों के वकीलों के अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। उनके परिवार के सदस्य भी मिलने आए थे, जिन्हें अलग रोका गया था।
कोर्ट में पेश HUT के सदस्यों के नाम
1.यासिर खान
2.शाविर रिजवी
3.दानिश अली
4.मोहम्मद आलम
5.खालिद हुसैन
6.मोहम्मद हमीद
7.मोहम्मद अब्बास
8.अब्दुल रहमान
9.जुनैद
10.सलीम
वहीं आरोपियों के वकील ने कोर्ट में आवेदन देकर मांग की है कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों को छोड़कर परिवार के अन्य सदस्यों के मोबाइल, लैपटॉप और दस्तावेज वापस किए जाएं। एटीएस ने कोर्ट में जल्द मोबाइल वापस देने की बात कही है। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने पूरे परिवार के मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए थे।
बता दें कि एटीएस ने 9 मई को भोपाल से 10, छिंदवाड़ा से 1 और हैदराबाद से 5 कुल मिलाकर HUT के 16 संदिग्ध आतंकियों में गिरफ्तार किया था। इसके बाद इन्हें भोपाल की NIA कोर्ट में पेश किया गया। सभी को 19 मई तक पूछताछ के लिए रिमांड पर भेजा गया था। रिमांड अवधि पूरी होने पर कोर्ट एटीएस ने फिर 19 मई को कोर्ट ने पेश किया। जहां कोर्ट ने 10 सदस्यों को 24 मई तक पुलिस रिमांड और 6 संदिग्ध आतंकियों को जेल भेजा दिया था।
जंगल में ट्रेनिंग करने जाते थे आरोपी
आरोपियों के हिज्ब-उत-तहरीर यानि HUT से जुड़े होने के सबूत मिले है। सभी भोपाल के आसपास के जंगलों में ट्रेनिंग के लिए जाते थे। ट्रेनिंग देने के लिए हैदराबाद से ट्रेनर आते थे। आरोपियों से पूछताछ में धर्म परिवर्तन का भी खुलासा हुआ है।
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