राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, प्रदेश में फसल ऋण की देय तिथि महीनेभर के लिए आगे बढ़ा दी गई है। अब किसान 31 मई तक ऋण जमा कर सकेंगे। पहले यह तारीख 30 अप्रैल 2024 तक निर्धारित की गई थी। उपार्जन से संबंधित कृषकों को 2023 में ऋण दिया गया था।

किसानों को उपार्जित फसल की देय राशि प्राप्त होने में तकनीकी आदि कारणों से विलंब को दृष्टिगत रखते राज्य शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। ऐसे कृषक जिन्होंने निर्धारित ड्यू डेट 30 अप्रैल, 2024 तक समर्थन मूल्य पर अपने विभिन्न फसलों जैसे – गेहूं, चना, मसूर, सरसों आदि का विक्रय किया है और उन्हें उनके उपज विक्रय की राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। उपार्जन की निर्धारित अंतिम तिथि तक फसलों का विक्रय करने वाले शेष किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजनान्तर्गत खरीफ 2023 सीजन की निर्धारित ड्यू डेट 30 अप्रैल, 2024 को बढ़ाकर 31 मई, 2024 किया जाएगा।

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सरकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना निरन्तरता के संबंध में भी निर्देश जारी किये गए हैं। योजनान्तर्गत खरीफ 2023 सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि (ड्यू डेट) 28 मार्च, 2024 को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2024 करने के आदेश सहकारिता विभाग ने प्रसारित किया हैं।

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