शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारियों की विभागीय जांच के लिए डेडलाइन तय की गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। जिसमें कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर जांच पूरी नहीं हो रही है। रिटायरमेंट से पहले ही कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच पूरी करनी होगी।

आदेश के मुताबिक, 30 जून 2024 तक सभी डिपार्टमेंटल एचओडी, सेकेट्री, पीएस और एसीएस जांच करेंगे। अफसर भी भ्रष्टाचारियों को नहीं बचा सकेंगे। यह जांच ऑनलाइन पोर्टल पर ही चलेगी। साल 2024 दिसंबर तक रिटायर होने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों की जानकारी मांगी है।

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आपको बता दें कि 150 दिन में विभागीय जांच पूरी करने का नियम है। फिर भी जांच नहीं हो रही है। जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने अफसरों को नया नियम जारी किया है। सभी विभागों को पत्र लिखकर तय समय पर जांच पूरी करने का आदेश दिया है।

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