अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल (Bhopal) में स्थित सतपुड़ा भवन (Satpura Bhavan Fire) के आग लगने की घटना के बाद नगरीय प्रसाशन विभाग (Urban Administration Department) जाग गया है। अग्नि दुर्घटनाओं (Fire Accidents) की रोकथाम के लिए नगरीय निकायों दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगाने पर सख्त कार्रवाई होगी। फायर सेफ्टी प्लान और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेकर अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधान नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नोटिस देने के बाद भी अगर लापरवाही बरती तो कलेक्टर को सूचना देकर भवन में संचालित गतिविधियों को बंद कराया जाएगा।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देशानुसार दुर्घटनाओं की रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में समस्त नगरीय निकायों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निकायों को हिदायत दी गई है कि ऐसे सभी भवन, जिनके भवन स्वामियों द्वारा फायर सेफ्टी प्लान और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त कर अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधान नहीं किये हैं, उनको नियमानुसार नोटिस जारी कर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाये।

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नोटिस देने के बाद भी यदि भवन स्वामी द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, तो जिला कलेक्टर को सूचना देकर भवन में संचालित गतिविधियों को बंद कराने के लिए समुचित कार्रवाई की जाये। सभी बहुमंजिला इमारतों में नियमित मॉकड्रिल से जन-समुदाय को जागरूक और प्रशिक्षित किया जाये। बहुमंजिला इमारतों का नियमित निरीक्षण कर फिक्स्ड फायर फायटिंग सिस्टम और स्प्रिंक्लर की स्थिति का आंकलन करने के लिए भी निकायों को कहा गया है। साथ ही अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए दिसंबर 2022 में जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन और अग्निशामक कर्मचारियों को नवीन उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाना विशेषतौर पर सुनिश्चित करने को कहा है।

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