राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। भोपाल नगर निगम (Bhopal Municipal Corporation) ने ग्रीन बेल्ट और अवैध कॉलोनियों में परमिशन देने और निर्धारित फीस में हेराफेरी करने पर बड़ी कार्रवाई की है। निगम ने 20 आर्किटेक्ट (Architects) के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। साथ ही एक आर्किटेक्ट पर एफआईआर भी दर्ज कराई है।
दरअसल, नगर निगम समय-समय पर प्राधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा जारी की गई भवन अनुमतियों का परीक्षण कराता है। जब इनकी जांच की गई तो पाया गया कि 21 आर्किटेक्ट्स ने 2016 से 2021 तक नियमों का उल्लंघन करते हुए टीएंडसीपी के स्वीकृत अभिन्यास मानचित्र के विपरीत व खसरा की भूमियों की शासकीय भूमियों/ग्रीन बेल्ट की भूमियों और अवैध कॉलोनियों में परमिशन दे दी। इसके अलावा ये आर्किटेक्ट्स ने फीस में भी जानबूझकर हेराफेरी कर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचवाया।
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बता दें कि 3200 वर्गफिट तक के भूखंडों पर भवन अनुज्ञा जारी करने के लिए आर्किटेक्ट को प्राधिकृत किया गया है। भोपाल में 96 आर्किटेक्ट को लाइसेंस दिए गए हैं। नगर निगम समय-समय पर प्राधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा जारी की गई भवन अनुमतियों का परीक्षण कराता है।
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