शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश के दमोह जिले में धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तारी समेत पुलिस कार्रवाई की जानकारी ना देने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दमोह एसपी को नोटिस जारी किया है। जिसमें आयोग ने एसपी को 5 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।
दरअसल, क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा संचालित बाल गृहों में धर्मांतरण का मामला सामने आया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने दमोह के क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा संचालित बाल गृहों का निरीक्षण भी किया था। निरीक्षण के बाद उन्होंने आधार शिला संस्थान के संचालक और मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेस के सदस्य डॉ. अजय लाल समेत 10 लोगों के खिलाफ देहात थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि इन बाल गृहों में कुछ इस तरह के मामले सामने आए जिसमें बिना पहचान के बच्चों को क्रिश्चन पहचान दी जा रही है।
अध्यक्ष ने कई शासकीय अधिकारियों पर इन संस्थाओं को संरक्षण देने और जानकारी लीक करने का आरोप भी लगाया था। अब इस मामले में गिरफ्तारी समेत पुलिस की कार्रवाई का विवरण ना देने पर आयोग ने एसपी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने एसपी को 5 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
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