शब्बीर अहमद, भोपाल। शराब ठेकेदारों के फर्जी बैंक गारंटी जमा करने के मामले सामने आने के बाद अब नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब शराब ठेकेदारों को पहले ई-बैंक गारंटी जमा करनी होगी। सरकार के नए नियम से 3600 से अधिक दुकानों के आवंटन से सरकार के खजाने में जमा होंगे 4 हजार करोड़ रुपए। 

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बता दें कि फर्जी बैंक गारंटी देकर पिछले साल पांच जिलों के ठेकेदारों ने सरकार को 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया था। कई ठेकेदारों ने ठेका लेते समय फर्जी बैंक गारंटी लगाई थी। अब शराब का ठेका लेने के बाद तीन दिनों के अंदर ही सरकार के खजाने में बैंक गारंटी की राशि जमा करनी होगी। बता दें कि भोपाल, जबलपुर , कटनी, रीवा सहित अन्य जिलों में भी फर्जी बैंक गारंटी के मामले उजागर हुए थे।  

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