शब्बीर अहमद, भोपाल। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के नर्सिंग कॉलेजों (nursing colleges) को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल नर्सिंग कॉलेजों को सीबीआई जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के सीबीआई जांच वाले आदेश पर स्टे लगा दिया है।
दरअसल, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने प्रदेश में सत्र 2019-20 में 520 कालेजों को संबद्धता दी थी। इन कालेजों में ग्वालियर के 35 कॉलेज भी शामिल हैं। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े को लेकर न्यायालय में एक जनहित याचिका प्रस्तुत की गई थी। जिसकी सुनवाई के आधार पर 35 में से एक कॉलेज की संबद्धता के रिकार्ड की जांच कराई गई। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने रिकार्ड की जांच कर गड़बड़ियां हाई कोर्ट में बताई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई को तीन महीनें में नर्सिंग कॉलेजों की जांच करके रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था।
हाईकोर्ट बेंच के आदेश के खिलाफ दो कॉलेजों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के आदेश पर स्टे लगा दिया। फिलहाल कॉलेजों को सीबीआई जांच नहीं होगी।
मेडिकल विश्वविद्यालय के रजिस्टार समेत कर्मचारियों से CBI की पूछताछ
नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़ा मामले में मेडिकल विश्वविद्यालय के रजिस्टार समेत कर्मचारियों से CBI पूछताछ कर रही है। सुबह 9 बजे से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ जारी है। नर्सिंग कॉलेजों को नियम विरुद्ध मान्यता देने पर पूछताछ की जा रही है।इससे पहले नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों और कर्मचारियों से सीबीआई ने पूछताछ की थी।
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