शब्बीर अहमद,भोपाल: मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार सुनीता शिजू को पद से हटाते हुए मूल विभाग गांधी मेडिकल कॉलेज स्टाफ नर्स पर पदस्थ किया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रजिस्ट्रार बनाई गई थी सुनीता शिजू। कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें पद से हटाया गया है।
बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट ने नर्सिंग घोटाले और रजिस्ट्रार पद पर योग्य नहीं होने के चलते सुनीता सिजू को हटाया था। हाईकोट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जहां एससी ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। नर्सिंग घोटाले के कारण पिछले 3 साल से नहीं हुई है परीक्षा।
ये है पूरा मामला
बता दें कि एमपी में नर्सिंग काउंसिल (Madhya Pradesh Nursing Council) की रजिस्ट्रार सुनीता शिजू पर फर्जी तरीके से नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने के आरोप लगे थे। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अगस्त 2022 में सुनीता शिजू को निलंबित (suspend) करते हुए रजिस्ट्रार (Registrar) पद से हटा दिया गया था। निलंबन के खिलाफ सुनीता शिजू ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। इसके बाद सुप्रीम न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
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