शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति की राह देख रहे सरकारी कर्मचारियों के विधिक वारिसान के लिए अच्छी खबर है। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अनुकंपा नियुक्ति में अब मध्य प्रदेश में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। बेटे के साथ बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। इस आशय का आदेश राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। आदेश की प्रतियां सभी विभागों को भेज दी गई है।

Read More: MP में दलितों के घर बुलडोजर चलने पर सियासतः दिग्विजय बोले- मंत्री के इशारे पर कार्रवाई, गोविंद राजपूत ने कहा- वन विभाग ने की, सभी को देंगे आवासीय पट्टे

जारी आदेश में कहा गया है कि शादी के बाद भी माता-पिता के जगह अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में ऐलान किया था कि-बेटी और बहन दोनों को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, उभयलिंगी को भी अनुकंपा सरकारी नौकरी मिल सकेगी।

Read More: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर सांसद का अपमानः सुमित्रा बाल्मीकि को कलेक्टर ने नहीं दी कुर्सी, CM से की शिकायत

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus