अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने (Madhya Pradesh Government) सरकारी भर्तियों (government recruitment) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, सीधी भर्ती में ट्रांसजेंडर (Transgender) को भी शामिल करने का आदेश जारी किया है। अब तक ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरियों में भर्ती का अधिकार नहीं था, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद अब उन्हें भी देश की सेवा करने का मौका मिलेगा।

रोजगार समान अवसर के उप अधिनियम के तहत यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश संबंधित जानकारी लेने के लिए अब ट्रांसजेंडर का ऑप्शन रखना अनिवार्य होगा। दस्तावेजों में अब ट्रांसजेंडर का ऑप्शन दिखेगा।

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जारी आदेश के मुताबिक, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, शासन के विभागों के विभागाध्यक्ष, सभी कलेक्टर, सीईओ को इस संबंध में सूचित किया गया है। मध्यप्रदेश शासन के विभागों में होने वाली सीधी भर्ती में ट्रांसजेंडर को भी मौका देने को कहा है।

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इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश उभयलिंगी (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2021 के नियम 12 रोजगार के समान अवसर के उप नियम (1) के तहत अब ट्रांसजेंडर को भी इसमें शामिल किया जाए।

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