मोसीम तडवी, बुरहानपुर। राष्ट्रीय पक्षी मोर (national bird peacock) का शिकार हीनियस क्राइम यानी अति गंभीर अपराध (serious crime) की श्रेणी में आता है। इसके बावजूद भी लोग इसका शिकार कर रहे है। ताजा मामला बुरहानपुर (Burhanpur) जिले से सामने आया है, जहां राष्ट्रीय पक्षी मोर और जंगली खरगोश का शिकार करने वाले 8 शिकारियों गिरफ्तार किया गया है। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों से बंदूक और भारी संख्या में कारतूस बरामद किए है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है।

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जानकारी के मुताबिक मामला खकनार थाना क्षेत्र के सामरिया बीट अंर्तगत ग्राम खापरखेड़ा का है। वन परिक्षेत्र अधिकारी सचिन सिंह के नेतृत्व कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने एक राइफल, एक 12 बोर बंदूक एक, हवाई-बन्दूक (एयर गन) और बड़ी संख्या में कारतूस जब्त किए है। खकनार थाने में शिकारियों के विरूध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।

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बता दें कि व‌र्ल्ड लाइफ अधिनियम 1972 की एक्ट 9/25 के तहत मोर का शिकार करना प्रतिबंधित है। इसके तहत दोषी पाए जाने वाले को न्यूनतम तीन साल और अधिकतम सात साल कारवास से दंडित किए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड भी लिए जाते है। इसके बाद भी वनांचलों में मोर का शिकार धड़ल्ले से किया जा रहा है।

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