अजय शर्मा,भोपाल। देश के बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मध्यप्रदेश के जुड़े नेता (MP connection of National Herald) की पेशी होगी। मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस विधायक डॉ गोविंद सिंह (Leader of Opposition Govind Singh) को नोटिस जारी (Notice issu) कर तलब किया है। ईडी ने यह नोटिस नेशनल हेराल्ड के जमीन (Land) और अन्य संपत्ति (Property) के मामले में जारी किया है।
ईडी ने नेशनल हेराल्ड के जमीन और अन्य संपत्ति के मामले में गोविंद सिंह को नोटिस जारी कर तलब किया है। मध्यप्रदेश विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष गोंविन्द सिंह ईडी के सामने पेश होंगे। नोटिस जारी होने के बाद डॉ गोविंद सिंह ने मामले को लेकर राज्य सभा संसद विवेक तन्खा और सपा सांसद कपिल सिब्बल से मुलाकात की। बताया जाता है कि अपना पक्ष ईडी के सामने रखने के लिये वे सिब्बल और तन्खा से कानूनी सलाह और मदद ले रहे है।
बात साल 2012 की है, जब भाजपा नेता और वरिष्ठ वकील सुब्रह्मण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने निचली अदालत में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (Associated Journal) के अधिग्रहण से जुड़े धोखाधड़ी और विश्वासघात में कुछ कांग्रेस नेता शामिल थे। उनका आरोप था कि YIL ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर ‘गलत तरीके’ से ‘कब्जा’ किया था।
क्या है नेशनल हेराल्ड केस
सुब्रह्मण्यम स्वामी का आरोप है कि YIL ने 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति और लाभ हासिल करने के लिए ‘गलत’ तरीके से निष्क्रिय पड़ी हुई प्रिंट मीडिया कंपनी की संपत्ति का अधिग्रहण किया। उन्होंने आरोप लगाया कि YIL ने 90.25 करोड़ रुपये की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपये का भुगतान किया था. यही राशि कांग्रेस की तरफ से AJL पर बकाया था। यह राशि पूर्व में अखबार शुरू करने के लिए लोन के रूप में दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि AJL को अवैध ऋण दिया गया, क्योंकि यह पार्टी के फंड से लिया गया था।
साल 2014 में प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। 18 सितंबर 2015 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेशनल हेराल्ड केस को जांच के लिए फिर से खोल दिया।
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