न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पत्नी की हत्या करने वाले पति को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आर.पी.सेवेतिया की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच  हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। घटना 24 जून 2022 की है। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की। 

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लोक अभियोजक ने बताया कि घटना 24 जून 2022 की है। ग्राम टिकरी टोला खोडरी निवासी श्याम बाई पुत्री सुनीता और पुत्र भवर सिंह रोज की तरह रात में सोने के लिए चले गए। उसी समय श्यामा का पति (आरोपी) शराब पीकर घर आया। जिस पर श्याम बाई ने पति को शराब पीकर आने से टोका, इसी बात को लेकर दोनों में वाद-विवाद हो गया और फिर गुस्से में पति ने जान से मारने की नियत से टंगिया उठाकर उस पर प्रहार किया, जिससे सिर जबड़े और कान के पास गंभीर चोट आई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। 

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इधर घर में चिल्ला चोट की आवाज सुनकर बेटी सुनीता और बेटा भवर भी आ पहुंचे। उन्होंने तत्काल चाचा को सूचना देते हुए मां को लेकर पुलिस चौकी वेंकटनगर पहुंचे, जहां पर पुत्री सुनीता बाई उसकी मां के साथ घटित घटना की शिकायत दर्ज करायी। जिसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में में लेते हुए सबूत जब्त कर आहत एवं साक्षियों के कथन के आधार पर आरोपी को अभिरक्षा में लेकर न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय ने दोषी पाते हुए न्यायालय ने 302 को तहत आरोपी पति को आजीवन कारावास के साथ पांच हजार अर्थदंड के साथ दण्डित करते हुए सजा सुनाई।  

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