बीडी शर्मा, दमोह। बलात्कार और हत्या के प्रयास के मामले में बीजेपी नेता राव भूपेंद्र सिंह को न्यायालय में बतौर आरोपी पेश होने के लिए आदेश दिया है। इस मामले में पुलिस ने राव को क्लीन चिट दे दी थी। जिसके बाद पीड़िता ने प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह आदेश दिया है

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दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत चौरई बालाकोट में 20 जून 2022 को हुई बलात्कार और हत्या के प्रयास की रिपोर्ट में पुलिस ने नामजद आरोपी राव भूपेंद्र सिंह को क्लीन चिट देते हुए उसे मामले का आरोपी नहीं माना था, जिस पर दमोह के मजिस्ट्रेट राम मनोहर दांगी ने संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा दी गई क्लीन चिट को नकारते हुए राव भूपेंद्र सिंह को न्यायालय में बतौर आरोपी हाजिर होने आदेश दिया है।

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दरअसल, मामले में पीड़िता की ओर से न्यायालय में पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनीष नगाइच ने जानकारी देते हुए कि देहात पुलिस ने मामले के मुख्य नामजद आरोपी राव भूपेंद्र सिंह लोधी को बचाने के लिए न्यायालय में यह बताया था कि आरोपी घटना समय पर घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इस सम्बंध में पुलिस ने आरोपी की ओर से कई वीडियो फुटेज और सीडीडीबीआर पेश की थी। इतना ही नहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी आरोपी का नाम काटे जाने अनुशंसा की थी। मामले के शेष आरोपीगण छोटू उर्फ राजवेंद व बबलू उर्फ देवेन्द्र के खिलाफ न्यायालय में पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया था। जिससे व्यथित होकर पीड़िता ने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की और आरोपी को छोड़े जाने में पुलिस व राजनीतिक रसूख को जबाबदार बताते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिस पर न्यायालय ने पीड़िता के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए प्रथम दृष्टया राव भूपेंद्र सिंह को आरोपी मानते हुए न्यायालय में बतौर आरोपी हाजिर होने का आदेश दिया है।

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बता दें कि आरोपी ने मामले से बचने के लिए हाईकोर्ट की भी शरण ली थी, लेकिन इसके बाबजूद भी घटनाक्रम में आरोपी का नाम होने से दमोह न्यायालय ने उसे कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने राव भूपेंद्र सिंह को बतौर आरोपी पेश होने के आदेश दिए हैं। राव भूपेंद्र सिंह पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष है।

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