दीपक ताम्रकार, डिंडोरी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला चार साल बाद आया है।

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जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया गया कि मामला थाना समनापुर का था, जहां आरोपी जगदीश बनवासी पिता श्रीचंद बनवासी उम्र 21 वर्ष निवासी डुंगरिया ने चार मई 2018 को नाबालिग को घर से अपहरण कर अपने साथ नागपुर ले गया। फिर उसको विवाह करने के लिए विवश किया। साथ ही उसकी सहमति के बिना बार-बार दुष्कर्म किया। जिसकी शिकायत परिजनों के द्वारा की गई थी। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए थाना समनापुर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया।

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आज इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्‍यायाधीश ने आरोपी जगदीश बनवासी को धारा 376(3) भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास और 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर छह माह अतिरिक्‍त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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