कुमार इंदर,जबलपुर। मध्य प्रदेश के बालाघाट से भाजपा सांसद ढाल सिंह बिसेन (BJP MP Dhal Singh Bisen) को जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद ढाल सिंह बिसेन के खिलाफ लगी चुनाव याचिका को खारिज (election petition dismissed) कर दिया है. याचिकाकर्ता के आरोप में सबूत नहीं मिले है. बसपा के लोकसभा प्रत्याशी रहे कंकर मुंजारे ने याचिका लगाई थी.
बसपा के लोकसभा प्रत्याशी रहे कंकर मुंजारे (BSP Kankar Munjare) ने भाजपा सांसद ढाल सिंह बिसेन के खिलाफ लगी याचिका में आरोप लगाया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha election) में ईवीएम में गड़बड़ी की गई. याचिका में संपत्ति का सही विवरण नहीं देने का भी आरोप लगाया था. साल 2019 में ही याचिका लगाई गई थी. जिसे अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मतगणना के दौरान शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ईवीएम की जांच की गई थी. जिसमें ईवीएम सही पाई गई, इसलिए याचिकाकर्ता अपने आरोपों के संबंध में ठोस साक्ष्य पेश करने में विफल रहे. जिससे निराधार चुनाव याचिका को खारिज (election petition dismissed) कर दिया गया.
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