कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार रहेगी। एमपी हाईकोर्ट (MP High Court) की ग्वालियर खंडपीठ में आज फिर अहम सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखते हुए सीबीआई को जांच सौंपी है। अब सीबीआई प्रदेश के 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच करेगी।
हाईकोर्ट ने सीबीआई को 2020 से कॉलेजों के मापदंडों की जांच करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने पूर्व में जारी जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। रिपोर्ट में 24 कॉलेजों की जांच में 06 कॉलेजों में भारी अनियमितताएं पाई गईं, मापदंडों में कॉलेज सही नहीं पाए गए। साथ ही 5 अन्य कॉलेजों में भी कुछ अनियमितताएं मिली। मामले में हाई कोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भी पक्षकार बनाया गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी।
बता दें कि बीते 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी। नर्सिंग की Bsc नर्सिंग, Bsc पोस्ट बेसिक, Msc नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगाई थी। आपको बता दें कि मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दो नोटिफिकेशन जारी कर सत्र 2019-21 के छात्रों को परीक्षा की अनुमति दी थी, लेकिन कोर्ट ने परीक्षाओं पर रोक लगा दी।
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