कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी के खिलाफ दायर चुनाव याचिका मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अशोक नगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी पर एक बार फिर लगाई 10 हजार रुपये की कॉस्ट की है। जज्जी की ओर से वाद प्रश्न डिलीट करने को लेकर लगाए गए आवेदन पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए 10 हजार रुपए जमा करने के लिए कहा है।

कोर्ट ने कहा
जजपाल सिंह जज्जी बार बार आवेदन लगा कर कोर्ट का समय जाया कर रहे है। लगाई गई कास्ट के जमा रुपयों से याचिकाकर्ता के गवाहों को खर्चा दिया जाएगा। पूर्व में भी इसी मामले में कोर्ट 10 हजार रुपये की कॉस्ट लगा चुका है। सुनवाई को लेकर लड्डू राम कोरी की ओर से चार गवाह बुलाए गए। विधायक के आवेदन को लड्डूराम के अधिवक्ता ने गलत बताया।

कोर्ट में दिया तर्क
2019 में तय किए गए वाद प्रश्न को 2019 में डिलीट करने का कोई औचित्य नहीं है। हाईकोर्ट ने भी तर्क को सही माना है। कोर्ट ने 19 मई से मामले में रेगुलर सुनवाई करने की भी बात कही है। 2019 में भाजपा नेता लड्डू राम कोरी ने चुनाव याचिका दायर की है। अशोकनगर बीजेपी विधायक जजपाल जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए निर्वाचन निरस्त की गुहार लगाई है।

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