कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में स्थित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (Laxmibai National Institute of Physical Education) के पूर्व कुलपति डॉ दिलीप दुरेहा सहित पांच लोगों पर महिला योगा प्रशिक्षक से छेड़छाड़ के मामले में FIR दर्ज की गई है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है।

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मामला साल 2019 का है। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय फिज़िकल यूनिवर्सिटी में महिला योगा प्रशिक्षक ने साल 2019 में पुलिस को शिकायती आवेदन देकर कुलपति दिलीप दुरेहा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। पीड़िता ने रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय फिज़िकल यूनिवर्सिटी( LNIPE) में विभागीय शिकायत की, लेकिन जांच कमेटी ने पीड़िता को डराया धमकाया और केस वापस लेने के लिए प्रताड़ित किया। कमेटी और फिर स्थानीय पुलिस ने आरोपियों को क्लीनचिट देते हुए पीड़िता के आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। इससे दुखी पीड़िता ने पहले हाईकोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंची। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गोला का मंदिर पुलिस थाना को आरोपियों पर FIR दर्ज कर दो सितंबर तक उसकी कॉपी कोर्ट में पेश करने को कहा है।

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दरअसल, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय फिज़िकल यूनिवर्सिटी की महिला फैकल्टी ने मार्च 2019 में तत्कालीन कुलपति दिलीप दुरेहा पर उन्हें गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था। 14 अक्टूबर 2019 को पुलिस थाना गोला का मंदिर में एफआईआर के लिए फैकल्टी ने आवेदन दिया था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद में फैकल्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले में जांच किसी महिला अफसर से कराई जाए, जो एसपी या ऊपर रैंक की होनी चाहिए।

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