कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। ग्वालियर के बेलगड़ा थाने में पुलिस कस्टडी में एक किसान की मौत के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए शासन को पीड़ित पक्ष को 20 लाख रूपए की क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिए हैं। ये राशि शासन दोषी पुलिसकर्मियों से वसूलेगा।

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दरअसल, 2019 में बेलगड़ा थाने में किसान सुरेश सिंह रावत की संदिग्ध मौत हुई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए थे। साथ ही एएसआई सहित छह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं पीड़ित पक्ष ने ग्वालियर हाईकोर्ट में न्याय की अर्जी लगाई थी।

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आज इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस ने जांच में आरोपियों को बचाने का काम किया है। 6 पुलिसकर्मियों की लापरवाही समाने आई है, इसलिए इस केस को सीबीआई को सौंपा जाता है। शासन पीड़ित पक्ष को 20 लाख रूपए की क्षतिपूर्ति राशि देगा और ये राशि शासन दोषी पुलिसकर्मियों से वसूलेगा। 64 पेज में जस्टिस जीएस आहूवलिया ने आदेश दिया है।

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