कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। कहते हैं न्याय की लड़ाई में देरी हो सकती है, लेकिन न्याय के मंदिर में न्याय जरूर मिलता है। ताजा मामला ग्वालियर से सामने आया है, जहां 11 साल जेल में सजा काटने के बाद आरोपी को ग्वालियर हाइकोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया।आरोपी दोहरे हत्याकांड के आरोप में 11 साल से जेल में था।
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे भिंड जिले के भीमपुरा गांव के रहने वाले आरोपी पप्पू यादव को दोषमुक्त कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस केस की जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जांच और ट्रायल में ऐसी कमियां छोड़ी गई, जिसकी वजह से आरोपी पर केस साबित नहीं हो पा रहा था। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपी की किसी दूसरे केस में जरूरत नहीं है। ऐसे में उसे जेल से रिहा किया जाए।
दरअसल, भिंड के देहात थाने में पप्पू यादव के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ था। उस पर राजकुमार और सुरेश कुमार की हत्या का आरोप था। घटना में संतोष कुमार घायल हुआ था। उसने पांच-छह दिन इलाज कराया और ठीक होने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया। 2 फरवरी 2011 को भिंड अपर सत्र न्यायालय ने पप्पू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसे जेल भेज दिया। उसने सजा के आदेश को वर्ष 2011 में ही हाईकोर्ट में चुनौती दी, तभी से यह अपील लंबित थी। विशेष पीठ में इस अपील को सुनवाई के लिए लिया गया, जहां 4 अप्रैल 2022 को इस अपील पर अंतिम बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। वहीं आज कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।
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